श्रीगंगानगर. कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने संक्रमित रोगियों को आइसोलेशन और होम क्वॉरेंटाइन में रखने के निर्देश दिए हैं. साथ ही होम क्वॉरेंटाइन के नियमों की पालना न करने और क्वॉरेंटाइन अवधि के दौरान बाहर घूमने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. लेकिन फिर भी श्रीगंगानगर का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इनके खिलाफ अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं करवा पाया है.
श्रीगंगानगर: होम क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर नहीं हो रही कार्रवाई यही कारण है कि ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हैं और वे क्वॉरेंटाइन अवधि के दौरान बाहर घूमते नजर आ रहे हैं. जिससे खतरा और बढ़ने की संभावना नजर आती है. जिले में अभी तक 135 नागरिकों ने होम क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन किया है. लेकिन विभाग के जिम्मेदार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.
क्वॉरेंटाइन अवधि के दौरान लगातार नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए अब जिला कलेक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने एसडीएम को उल्लंघन करने वालों की सूची देते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने उल्लंघन करने वाले लोगों को संस्थागत क्वॉरेंटाइन सेंटर भेजने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. वहीं निगरानी के लिए लगाए गए स्टाफ को भी प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए पाबंद करने और लापरवाही बरतने पर विभागीय कार्रवाई करने की बात कही हैं. जिले में अब तक करीब 135 लोगों ने होम क्वॉरेंटाइन अवधि का उल्लंघन करते हुए नियमों की धज्जियां उड़ाई है.
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जिसमें अनूपगढ़ क्षेत्र के 15, घड़साना के 7, रावला का 1, श्रीकरणपुर के 19, पदमपुर के 19, रायसिंह नगर का 1, सादुलशहर के 2, श्रीगंगानगर के 50, सूरतगढ़ के 17 और विजय नगर तहसील क्षेत्र के 4 नागरिक शामिल हैं. वहीं, स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि होम क्वॉरेंटाइन अवधि का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज होना चाहिए.