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Rajasthan High Court Order : सरप्लस स्टॉफ को मूल स्थान पर भेजने का मामला, एकलपीठ के आदेश पर अंतरिम रोक

स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश के अस्पतालो में सरप्लस (Rajasthan High Court Order) रूप से कार्यरत मेडिकल स्टॉफ को मूल स्थान पर भेजने के लिए जारी आदेश पर राजस्थान एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पारित निर्णय पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने अंतरिम रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब-तलब की है.

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सरप्लस स्टॉफ को मूल स्थान पर भेजने का मामला

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Published : Apr 20, 2022, 10:37 PM IST

जोधपुर.मेडिकल विभाग की ओर से जोधपुर मुख्यपीठ के समक्ष प्रतिवादी अनुज बाला के पक्ष में पारित निर्णय को खंडपीठ में विशेष अपील के जरिए चुनौती दी गई है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास की खंडपीठ ने राज्य सरकार व मेडिकल विभाग की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादी को नोटिस जारी किया है. वहीं, एकलपीठ की ओर से जारी आदेश पर अंतिरम रोक लगाते हुए 16 मई को अंतिम सुनवाई के लिए रखा है.

एएजी करण सिंह राजपुरोहित ने मेडिकल विभाग की ओर से (surplus health workers are posted on their native place) अपील में बताया गया कि प्रदेश के अस्पतालों में कई स्थानो पर सरप्लस यानि अधिशेष रूप से मेडिकल स्टॉफ कार्यरत है. दूर दराज के गांवो में आमजन को मेडिकल सुविधा के लिए परेशानी हो रही थी, क्योंकि वहां पर पद रिक्त चल रहे थे. ऐसे में राज्य सरकार ने जहां पद रिक्त चल रहे है, उनको भरने के लिए जहां भी सरप्लस स्टॉफ था उनको मूल स्थान पर भेजने का आदेश जारी कर दिया. इस पर उन लोगो ने याचिकाए दायर करते हुए आदेश को चुनौती दी थी.

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एकलपीठ ने सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ताओं के हक में फैसला दिया है, जो कि लोगों के अनुसार उचित नहीं है. सरकार ने केवल सरप्लस को ही हटाया, जो कि सरकार का अधिकार है. इस मामले पर हाईकोर्ट खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए प्रतिवादी से जवाब तलब किया है. वहीं, एकलपीठ के आदेश पर भी रोक लगा दी है.

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