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15 मई को राजस्थान हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ अदालत में न्यायिक कार्य रहेंगे निलम्बित

राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के चलते राज्य सरकार द्वारा सप्ताह के अंत में शुक्रवार की दोपहर बारह बजे से सोमवार सुबह पांच बजे कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिये. राज्य सरकार के आदेश को देखते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने एक आदेश जारी करते हुए 15 मई शनिवार को न्यायिक कार्य निलम्बित करने के आदेश जारी किया है.

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15 मई को राजस्थान हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ अदालत में न्यायिक कार्य रहेंगे निलम्बित

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Published : May 14, 2021, 9:45 PM IST

जोधपुर.प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के चलते राज्य सरकार द्वारा सप्ताह के अंत में शुक्रवार की दोपहर बारह बजे से सोमवार सुबह पांच बजे कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिये. राज्य सरकार के आदेश को देखते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने एक आदेश जारी करते हुए 15 मई शनिवार को न्यायिक कार्य निलम्बित करने के आदेश जारी किया है.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएचसी में लगे संविदाकर्मियों को हटाने पर लगाई रोक

रजिस्ट्रार जनरल ने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ व जोधपुर मुख्यपीठ के साथ प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों, विशेष न्यायालयों एवं न्यायाधिकरण में शनिवार को न्यायिक कार्य निलम्बित कर दिया है. राज्य सरकार ने शुक्रवार 14 मई दोपहर बारह बजे से 17 मई सोमवार की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू घोषित किया है. जिसके बाद रजिस्टार जनरल ने भी शनिवार को न्यायिक कार्य एवं कार्यालय कार्य निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया.

पीएचसी में लगे संविदाकर्मियों को हटाने पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने पीपीपी मोड के आधार पर संचालित झुंझुनू की विभिन्न पीएचसी में लगे एएनएम, लैब टेक्निशियन, जीएनएम, फार्मासिस्ट, कम्प्यूटर ऑपरेटर और वार्ड बॉय सहित मेडिकल ऑफिसर को हटाने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने स्वास्थ्य सचिव, एनएचएम मिशन निदेशक और झुंझुनू सीएमएचओ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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