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जोधपुरः जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान खान को दी राहत, सरकार की अपीलें खारिज

salman khan blackbuck poaching and arms act case
salman khan blackbuck poaching and arms act case

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Published : Feb 11, 2021, 10:38 AM IST

Updated : Feb 11, 2021, 4:28 PM IST

16:27 February 11

  • सलमान की बहन अलवीरा पहुंची जोधपुर

16:27 February 11

  • जोधपुर सलमान मामलाः राजकीय अधिवक्ता ने कहा फैसले की कॉपी आने के बाद हाई कोर्ट में जाने के लिए करेंगे विश्लेषण

15:39 February 11

जोधपुरः जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान खान को दी राहत, सरकार की अपीलें खारिज

  • जोधपुरः बहुचर्चित सलमान खान हिरण शिकार मामला
  • जिला एव सत्र  न्यायालय जोधपुर ने सुनाया अपना फैसला
  • सरकार की ओर से पेश की गई अपील पर सुनाया फैसला
  • सलमान वीसी के जरिए कोर्ट में हुए पेश
  • सलमान को बड़ी राहत
  • सरकार की अपील को किया खारिज
  • सलमान खान पर आर्म्स एक्ट के संबंध में गलत शपथ पत्र पेश करने का था आरोप
  • सरकार की इस अर्जी को निचली अदालत ने कर दिया था खारिज

13:14 February 11

सलमान की बहन अलवीरा पहुंचेंगी जोधपुर

  • सलमान की बहन अलवीरा 3 बजे पहुंचेगी जोधपुर
  • जिला न्यायलय में 3.30 बजे आयेगा सरकार की अपीलों पर फैसला
  • सलमान से जुदे मामले के महत्वपूर्ण दिन अलवीरा आती है जोधपुर
  • आज जिला न्यायालय ने सलमान खान को वर्चुअल पेश होने का दिया ही आदेश

12:05 February 11

सलमान खान मामले में अपडेट

  • सलमान खान के हिरण शिकार मामले से जुड़ी दो अपीलों पर 3.30 बजे आएगा निर्णय
  • जिला अदालत में सीआरपीसी की धारा 340 के तहत पेश की गई पर आएगा निर्णय
  • जिला न्यायालय में सलमान खान को वर्चुअल उपस्थित होने के दिये निर्देश
  • 9 फरवरी को इन अपीलों पर हुई थी बहस पूरी
  • 2019 में सरकार द्वारा बरसो पहले पेश की गई इन अपीलों निचली अदालत ने किया था खारिज
  • खारिज करने के विरुद्ध सरकार ने लगाई थी जिला अदालत में अपीलें
  • प्रकरण में दर्ज आर्म्स एक्ट के लाइसेंस के गुम होने को लेकर दिए गए शपथ पत्र को दायर हुई थी अपीलें

10:04 February 11

जोधपुरः जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान खान को दी राहत, सरकार की अपीलें खारिज

जोधपुर. बॉलीवुड फिल्म स्टार सलमान खान के लिए गुरुवार का दिन काफी अहम है क्योंकि जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर से सलमान के खिलाफ पेश सीआरपीसी की धारा 340 के तहत पेश दो अपीलों पर आदेश होना है. जिला एवं सेशन न्यायालय ने 9 फरवरी को दोनो पक्षों की बहस पूरी होने के बाद आदेश के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी. 

अवैध हथियार और काला हिरण शिकार मामले में ट्रायल के दौरान सलमान खान पर झूठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप लगाते हुए अभियोजन ने सीजेएम ग्रामीण अदालत में दो प्रार्थना पत्र पेश किए थे. तत्कालीन सीजेएम जोधपुर ग्रामीण अंकित रमन ने 17 जून 2019 को खारिज करते हुए सलमान को राहत दी थी, जिसके खिलाफ अभियोजन पक्ष की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला राघवेन्द्र काछवाल की अदालत में दोनों ही मामलों में अपील पेश की गई थी.

पढ़ें-बदमाश पपला का साथी महिपाल गुर्जर गिरफ्तार, उत्तरांचल से खरीदे था AK 47

सरकार की ओर से लोक अभियोजक लादाराम विश्नोई ने 6 फरवरी को बहस पूरी कर ली थी. वहीं, 9 फरवरी को सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने बहस पूरी करने के साथ न्यायिक दृष्टान्त पेश किए. उन्होंने अदालत को बताया कि सलमान खान की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि जानबूझकर झूठ बोले.

घर पर लाइसेंस की तलाश करने पर नहीं मिला तो उन्होंने गुम होने का शपथ पत्र पेश कर दिया. यह इतना बड़ा अपराध नहीं है क्योंकि इससे राज्य सरकार को कोई नुकसान कारित नहीं होता है. यह एक मानवीय भूल है, ऐसे में अधीनस्थ अदालत ने भी दोनों प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया था.

Last Updated : Feb 11, 2021, 4:28 PM IST

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