जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को अवकाश कालीन जज कुमारी प्रभा शर्मा ने प्रेम विवाह करने और उनकी जान की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. उन्होंने याचिकाकर्ता से पुलिस अधीक्षक को प्रतिवेदन देने और पुलिस अधीक्षक को उस पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. पाली जिले के एक गांव में एक ही समाज के लड़का-लड़की ने प्रेम विवाह किया था. जिस पर उनको जान से मारने की धमकियां मिली थी. जिसको देखते हुए पुलिस सुरक्षा प्रदान करवाने के लिए दोनों की ओर से याचिका दायर की गई थी.
सुनवाई के दौरान वीसी पर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता जावेद खान ने कहा कि याचिकाकर्ता लड़का व लड़की दोनों बालिग हैं. दोनों ने अपनी इच्छा से शादी की है. जिससे उनके परिवार के सदस्य नाराज हैं और उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. न्यायहित में याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका को स्वीकार किया जाए और जान की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग से नव विवाहित जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं.
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अधिवक्ता ने दोनों याचिकाकर्ताओं को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया. जिन्होंने कोर्ट को बताया कि वे साथ रहना चाहते हैं. इस पर कोर्ट ने यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलीलों, तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर कोर्ट की यह विचारित राय है कि यदि याचिकाकर्ताओं को उनकी लाइफ व लिबर्टी पर खतरा है तो वे पुलिस अधीक्षक पाली के समक्ष पेश होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. साथ ही कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक से यह अपेक्षा की है कि उनके समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से इस तरह का प्रतिवेदन पेश किया जाता है तो उस पर उचित रूप से विचार करते हुए आवश्यक लगने पर आदेश पारित कर सकेंगे.