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नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले तीन छात्रों को तीन-तीन साल की सजा

नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में जयपुर स्थित पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने तीन छात्रों को दोषी माना है. कोर्ट ने छात्रों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है और अर्थदण्ड भी लगाया है.

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Published : Sep 28, 2019, 11:22 PM IST

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत, molesting a minor girl

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिग छात्रा से आए दिन छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त छात्र तुषार रैगर, करण खींची और आलोक मीणा को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर कुल 26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में पीडिता के पिता ने 9 सितंबर 2016 को हरमाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी नाबालिग बेटी के घर से कॉलेज आने-जाने के दौरान अभियुक्त आए दिन उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट करते हैं. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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