नई दिल्ली/जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है. देश की शीर्ष अदालत ने बुधवार को राजस्थान सरकार और जिला मजिस्ट्रेट और राज्य के प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि वे अवैध बालू खनन को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए.
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन मामले में राजस्थान सरकार से 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा है. प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रही है. सुनवाई करते हुए न्यायाधीश बोबडे ने कहा कि अवैध रेत खनन के कारण पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए.