जयपुर.राजस्थान सरकार ने प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को लागू कर दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद परिवहन विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए एक्ट के उलट इस एक्ट में कई बदलाव किए गए हैं. विभिन्न मामलों के उल्लंघन करने पर तय किए गए जुर्माने को काफी घटाया गया है. यहां यह जानना भी आवश्यक है कि अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में जुर्माना राशि को काफी कम किया गया है.
परिवहन आयुक्त रवि जैन की ETV भारत से खास बातचीत इसके अलावा राजस्थान में सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना नहीं करने पर तय जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी की गई है. इसके तहत मोटर वाहन अधिनियम-2019 में कुछ संशोधन किए गए हैं. परिवहन विभाग के आयुक्त रवि जैन ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि प्रदेश में गुरुवार से नया मोटर व्हीकल एक्ट भी लागू हो गया है. नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद गुरुवार से प्रदेश भर में नए जुर्माने की राशि भी लागू हो गई है. जिससे राजस्थान में सड़क हादसों में भी कमी आएगी.
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रवि जैन ने बताया कि राजस्थान में हर साल करीब 10 हजार लोगों की सड़क दुर्घटना में जान जाती है और रोजाना करीब 27 लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं. ऐसे में नए मोटर व्हीकल एक्ट और भारी जुर्माने की वजह से प्रदेश के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी.
परिवहन विभाग के आयुक्त ने कहा कि राजस्थान सरकार के द्वारा यह एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है. इसकी वजह से प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था भी सुधरेगी और आने वाले दिनों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की जाएगी. साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा कुछ जुर्माना राशियों को काफी अधिक बढ़ाया गया था. तो वहीं ऐसे कुछ जुर्माने जो अभी इस प्रावधान में रह गए हैं उनको भी आगे संशोधित कर आगे लागू कर दिया जाएगा.
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इसके साथ ही रवि जैन ने कहा कि आमजन को जागरूक करने के लिए आने वाले दिनों में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन भी किया जाएगा. तो वहीं प्रदेश के सभी आरटीओ और डीटीओ कार्यालय में आने वाले लोगों को नए मोटर व्हीकल एक्ट और उससे संबंधित जुर्माने की राशि के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. जिससे कि आमजन को नए मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में पता हो और आने वाले दिनों में सड़क दुर्घटना में कमी भी दर्ज की जाए.
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने 1 सितंबर, 2019 को मोटर व्हीकल एक्ट-1988 के संशोधित प्रावधानों को पूरे देश के लिए लागू कर दिया था. लेकिन राजस्थान सहित कई राज्यों ने जुर्माना राशि को अधिक बताते हुए इसे यहां लागू नहीं किया था. इसके चलते प्रदेश में पुराने एक्ट के अनुसार ही जुर्माना राशि वसूल की जा रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद प्रदेश में भी संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर दिया गया है.
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एक नजर में समझिए नए नियम-
- सामान्य अपराध दो पहिया ₹100 और चार पहिया ₹200
- आदेशों की अवहेलना करने पर ₹500
- बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर ₹5000
- डीलर और कंपनी की ओर से वाहन में बदलाव करने पर ₹100000
- वाहन मालिक से वाहन में परिवर्तन पर ₹5000
- तेज गति से कार या बाइक चलाने पर ₹1000
- खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर ₹1000, दूसरे अपराध पर ₹10000
- वाहन गति मापने और बिना अनुमति रेसिंग करने पर पहले ₹5000 दोबारा करने पर ₹10000
- बिना रजिस्ट्रेशन ऑफ फिटनेस वाहन चलाने पर ₹2000 फिर ₹5000
- बिना परमिट वाहन चलाने पर ₹10000
- वर्जित क्षेत्र में वाहन चलाने पर ₹20000
- वाहन का आकार निर्धारित से अधिक होने पर ₹20000
- भारी वाहन को नहीं रोकने और वाहन को तुलवाने से मना करने पर ₹40000
- बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने पर ₹1000
- दुपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी बिठाने पर ₹1000
- बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर ₹1000
- इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर ₹10000
- बिना बीमा वाहन चलाने पर ₹2000, दूसरे अपराध पर ₹4000
- वाहन में सुरक्षा संसाधन नहीं लगाने पर जैसे स्पीड गवर्नर ₹100000