जयपुर.सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने आय से 263 फीसदी अधिक संपत्ति रखने के मामले में दक्षिण रेलवे के तत्कालीन वरिष्ठ मंडल अभियंता भरतलाल मीणा को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 52 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने दस्तावेजों से विपरीत गवाह देने वाले तीन सरकारी गवाहों को नोटिस जारी किए हैं.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि सीबीआई ने गुप्त सूचना के आधार पर 21 दिसंबर 2002 को मैसूर से सवाई माधोपुर आते समय कोटा के पास अभियुक्त को पकडा था.