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आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीन साल की सजा और 52 लाख रुपए का जुर्माना

सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने तत्कालीन वरिष्ठ मंडल अभियंता भरतलाल मीणा अपनी आय से 263 फीसदी अधिक संपत्ति रखने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दस्तावेजों से विपरीत गवाह देने वाले तीन सरकारी गवाहों को नोटिस जारी किए हैं.

अभियंता भरतलाल मीणा, जयपुर की खबर
आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीन साल की सजा

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Published : Mar 4, 2020, 8:29 PM IST

जयपुर.सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने आय से 263 फीसदी अधिक संपत्ति रखने के मामले में दक्षिण रेलवे के तत्कालीन वरिष्ठ मंडल अभियंता भरतलाल मीणा को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 52 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने दस्तावेजों से विपरीत गवाह देने वाले तीन सरकारी गवाहों को नोटिस जारी किए हैं.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि सीबीआई ने गुप्त सूचना के आधार पर 21 दिसंबर 2002 को मैसूर से सवाई माधोपुर आते समय कोटा के पास अभियुक्त को पकडा था.

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इस दौरान तलाशी में अभियुक्त के कब्जे से 52 लाख रुपए की नकदी मिली थी. जिसका अभियुक्त संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. वहीं, सीबीआई को अभियुक्त की जनवरी 1999 से दिसंबर 2002 तक की अवधि की आय के मुकाबले 51 लाख 45 हजार रुपए की संपत्ति अधिक मिली. इस पर सीबीआई ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया.

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