जयपुर.लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद गहलोत सरकार ने पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है. गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार 21 नवंबर से जोधपुर और जयपुर कमिश्नर के साथ सभी जिला कलेक्टरों को धारा 144 लगाने के अधिकार दे दिए हैं. प्रदेश में धारा 144 लगने के बाद अब सार्वजनिक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी.
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कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इसे गहलोत सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है. 144 लागू होने के बाद किसी भी तरह के आयोजन जैसे शादी-ब्याह के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. बता दें कि 18 नवंबर को जिला मुख्यालयों पर लगाई गई धारा 144 की समय सीमा समाप्त हो गई थी. अब गृह विभाग के नए निर्देशों के बाद जिला कलेक्टर लंबे समय के लिए धारा 144 लगा सकते हैं.