राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने का मामलाः राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से किया जवाब तलब

राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है.

जयपुर न्यूज, jaipur news
अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

By

Published : Jan 1, 2020, 4:30 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मृगांक शेखर की याचिका पर दिए है.

अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के शिक्षक पिता की पद पर रहने के दौरान सितंबर 2018 में मौत हो गई थी. इस पर याचिकाकर्ता ने नवंबर 2018 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया.

यह भी पढ़ें. राजस्थान में CAA लागू करने से नहीं रोक सकती गहलोत सरकारः सतीश पूनिया

विभाग ने मई 2019 में अन्य अभ्यर्थियों को अनुकंपा नियुक्ति दे दी, लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित रहने का हवाला देते हुए नियुक्ति से इंकार कर दिया. याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि सिर्फ मामला लंबित रहने के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार झूठा प्रकरण भी दर्ज करा दिया जाता है. ऐसे में याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details