जयपुर. राज्य के विभिन्न आयोगों में खाली चल रहे पदों का मामला एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट में उठ गया है. हाईकोर्ट ने भी मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट मामले में पूर्व में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान भी लेकर समय-समय पर राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी कर चुका है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग सहित अन्य आयोग में लंबे समय से पद खाली रहने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश महेश झालानी की जनहित याचिका पर दिए. इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण को इस संबंध में लंबित याचिका के साथ सूचीबद्ध करने को कहा है.