जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने विशेष बच्चों की शिक्षा के लिए स्पेशल टीचर की कमी से जुडे़ मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी ने यह आदेश विशेष योग्यजन कल्याण एवं पुनर्वास समिति की जनहित याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि विशेष योग्यजन बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है. विशेष योग्यजन बच्चों की श्रेणी में दिव्यांग और मानसिक कमजोर बच्चे आते हैं. नियमानुसार ऐसे पांच बच्चों पर एक विशेष शिक्षक होना चाहिए, लेकिन सीकर जिले में 193 बच्चों पर एक शिक्षक हैं.