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Published : Aug 18, 2021, 5:42 PM IST

Updated : Aug 18, 2021, 11:18 PM IST

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स्टेनोग्राफर भर्ती 2018: राजस्थान हाईकोर्ट ने पूछा विभागीय कर्मचारी कोटे में सिर्फ सचिवालय और RPSC के कर्मचारी ही शामिल क्यों?

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2018 को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्मिक सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से जवाब तलब किया है.

Rajasthan High Court,  Stenographer Recruitment 2018
राजस्थान हाईकोर्ट.

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2018 में विभागीय कोटे में सिर्फ सचिवालय और आरपीएससी के कर्मचारियों को ही शामिल करने पर कार्मिक सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश रवि सैनी की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए 4 जुलाई 2018 को विज्ञापन जारी किया था. जिसमें सचिवालय और आरपीएससी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पद आरक्षित रखे गए. याचिका में कहा गया कि सेवा नियमों के तहत विभागीय कर्मचारियों के लिए 12.5 फीसदी पद आरक्षित रखे जाते हैं.

पढ़ेंः Rajasthan High Court: नर्स भर्ती में मेरिट के अनुसार पदस्थापन नहीं करने पर मांगा जवाब

इस कोटे में राज्य सरकार के सभी विभागों के लिपिकीय वर्ग के कर्मचारी शामिल हो सकते हैं. इसके बावजूद कर्मचारी चयन बोर्ड ने सिर्फ सचिवालय और आरपीएससी के कर्मचारियों को ही विभागीय कोटे में माना है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

Last Updated : Aug 18, 2021, 11:18 PM IST

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