जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना काल के बीच हाथी गांव में 4 हाथियों की मौत के मामले में प्रमुख पशुपालन सचिव और हाथी गांव में तैनात वेटनरी ऑफिसर को 26 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने ये आदेश गोपाल सिंह बारेठ की जनहित याचिका पर दिए.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि कोरोना के दौरान हाथी गांव के हालात खराब हो रहे हैं. राज्य सरकार ने भी हाथियों के राहत के लिए कुछ नहीं किया है. जबकि एक हाथी पर रोजाना ₹3 हजार से अधिक का खर्चा आता है. हाल ही में हाथी गांव में 4 हाथियों की मौत भी हो चुकी है.