जयपुर. केजीएफ चैप्टर 2 फिल्म को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम निर्णय दे हैं. फिल्म के टीजर में धूम्रपान का दृश्य को को लेकर अदालत ने कहा कि यह मुद्दा जनहित से संबंधित है. ऐसे में यह समझ से परे है कि मामला एकलपीठ के समक्ष क्यों उठाया गया है. इसके साथ ही अदालत में मामले को खंडपीठ के समक्ष रखने को कहा है. सीजे अकील कुरैशी और जस्टिस सुदेश बंसल की खंडपीठ ने यह आदेश तसलीम अहमद खान की अपील को खारिज करते हुए दिए.
अपील में एकलपीठ के गत 31 मार्च 2021 के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एकलपीठ ने फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार (HC Court on KGF Chapter 2 Movie) करते हुए पक्षकारों से जवाब मांगा था. अपील में कहा गया कि कोटपा नियमों के तहत किसी भी फिल्म के दृश्य में धूम्रपान के सीन को नहीं दिखाया जा सकता.