जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2016 की दक्षता परीक्षा को विवादित बताकर चुनौती देने वाली अपील याचिकाओं को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि एकलपीठ ने याचिकाएं खारिज कर अपने आदेश में कोई गलती नहीं की है.
मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश जितेन्द्र राठौड़ व 22 अन्य की याचिकाओं पर दिए. अदालत ने गत 25 अगस्त को याचिकाओं पर बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रखा था. याचिकाओं में कहा गया था कि पुलिस विभाग ने दक्षता परीक्षा में चालीस अंक की सौ मीटर दौड़ रखी थी.
दौड़ को 14 सेकंड में पूरा करने पर चालीस अंक, 15 सेकंड में पूरा करने पर 25 अंक और 16 सेकंड में पूरा करने पर 15 अंक देने का प्रावधान किया गया.विभाग ने दौड़ में लगने वाले समय को नापने के लिए स्टॉप वॉच का उपयोग किया था.