जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आयकर विभाग की ओर से वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 की पांच साल की अवधि के (Rajasthan High Court canceled Tax assessment notices) लिए धारा 148 के तहत एक अप्रैल 2021 के बाद जारी किए पुनः कर निर्धारण (old provisions Tax assessment notices) के नोटिसों को रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा कि एक अप्रैल 2021 को कानून में संशोधन हो गया है. ऐसे में पुराने कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती. सीजे अकील कुरेशी और जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश रोहित कुमार सोनी व 470 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता महेंद्र गार्गेय अग्रवाल व अन्य ने अदालत को बताया कि विभाग ने सीबीडीटी के एक निर्देश की पालना में याचिकाकर्ता करदाताओं को पांच साल की अवधि के लिए धारा 148 के तहत पुन: कर निर्धारण के नोटिस जारी किए थे. नोटिस को चुनौती देते हुए कहा गया कि आयकर कानून में विभाग को 31 मार्च 2021 तक छह साल पुराने मामलों में जांच करने का अधिकार था.