जोधपुर.प्रदेश के सभी जिलों में कोविड- 19 की दूसरी लहर ने महामारी का रूप ले लिया है. ऐसे में प्रदेश में दवाओं की उपलब्धता, ऑक्सीजन की कमी और वैक्सीन के मूल्य में अंतर को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय ने दायर जनहित याचिका के तहत नोटिस जारी करते हुए जवाब-तलब किया है.
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ के समक्ष नागौर के मनीष भुवाल ने अधिवक्ता नीतीश कुमार के जरिए एक जनहित याचिका पेश की. याचिका में बताया गया, जनहित याचिका गलत प्रबंधन के खिलाफ दायर की गई है. राज्य में चिकित्सा और बुनियादी सुविधाओं की सुविधा, ऑक्सीजन बेड की अनुपलब्धता सहित आईसीयू सुसज्जित ऑक्सीजन बेड और ऑक्सीजन व चिकित्सा आपूर्ति की कमी, जिसमें दवाएं और इंजेक्शन शामिल हैं. वर्तमान समय में अनिवार्य रूप से जीवन रक्षक दवा सहित जनहित याचिका में वैक्सीन की मूल्य भिन्नता का मुद्दा भी उठाया गया है.