जयपुर. प्रदेश में ईडी मामलों की विशेष अदालत में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने साल 2011-12 के चर्चित गोल्ड सुख प्रकरण में अभियोजन परिवाद पेश की है. वहीं ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र पूनिया ने अदालत को बताया कि, प्रकरण में गोल्ड सुख ट्रेड इंडिया लिमिटेड और गोल्ड सुख कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी और इसके निदेशकों, शेयरहोल्डरों और अन्य लोगों ने लोक लुभावनी स्कीमों में निवेश के नाम पर आम जनता को ठगा है.
बता दें कि ईडी ने दोनों कंपनियों सहित 12 लोगों के खिलाफ परिवाद पेश किया है. वहीं आरोपियों में कंपनी के निदेशक महेंद्र कुमार और मानवेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल हैं. वहीं मामले में विधायक पुरी थाने में साल 2011 में 9 एफआईआर दर्ज हुई थी. परिवाद में कहा गया है कि कंपनी के चार निदेशकों और उनके रिश्तेदारों ने साल 2008 से साल 2012 की अवधि में कंपनी की ओर से जुताई राशि में से 18 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि अर्जित की थी.