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4 मई से शुरू होगी प्लाज्मा थेरेपी और टेलीमेडिसिन की सुविधा : CM गहलोत

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Published : May 3, 2020, 11:08 PM IST

देश में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण के मरीजों को देखते हुए अब जयपुर में गंभीर रोगियों की प्लाजमा थेरेपी और गैर कोविड-19 मरीजों का टेलीमेडिसिन के माध्यम से इलाज शुरू होगा. जिसकी जानकारी पत्रकारों से बात करते हुए स्वंय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है.

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सोमवार से शुरू होगी प्लाजमा थेरेपी और टेलीमेडिसिन की सुविधा

जयपुर.प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच सोमवार से कोरोना के गंभीर रोगियों की प्लाज्मा थेरेपी और गैर कोविड-19 मरीजों का टेलीमेडिसिन के माध्यम से इलाज शुरू हो जाएगा. ये जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दी. पत्रकारों से रूबरू हुए गहलोत ने कहा कि कोरोना को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए राजस्थान ने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का काम तेज कर दिया है ताकि भविष्य में हम किसी भी संकट का सफलतापूर्वक सामना कर सके.

गहलोत ने बताया कि आईसीएमआर ने एसएमएस अस्पताल को प्लाज्मा थेरेपी से उपचार की इजाजत दे दी है. उनके अनुसार कोरोना के कारण किसी भी गैर कोविड-19 को उपचार के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए सोमवार से चरणबद्ध रूप से एक वेब पोर्टल के जरिए टेली कंसल्टेंसी सेवा की शुरुआत होगी. उन्होंने बताया कि इसके पहले चरण में 30 चिकित्सकों के माध्यम से रोगियों को परामर्श दिया जाएगा. इसके लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है.

लॉक डाउन नियम तोड़ने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना...

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि कोरोना का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है. ऐसे में जो लोग बेवजह बाहर निकलेंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. गहलोत के अनुसार कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है इसलिए हर व्यक्ति को मास्क पहनकर ही बाहर निकलना होगा. वहीं, नियमों का उल्लंघन करने वाले पर ₹10 हजार तक जुर्माना भी लगाया जाएगा.

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मुख्यमंत्री के अनुसार कोई भी व्यक्ति पान गुटखा तंबाकू आदि नहीं बेच सकेगा और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और शराब पीने पर भी पाबंदी हैं. वहीं, शादी समारोह के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को पहले ही सूचना देनी होगी. साथ ही 50 से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं हो सकेंगे. उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक व्यक्तियों को इजाजत नहीं होगी. इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 200 से 10 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है.

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