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पेंशन संशोधन विधेयक पारित: जनहित के मुद्दों पर पक्ष-विपक्ष नहीं होते एकमत, अपने फायदे के लिए हो जाते हैं 'एक'

सदन में सोमवार को यूं तो हंगामा बरपा. लेकिन विधायकों के हित से जुड़े विधेयक के पारित होने में जरा भी वक्त नहीं लगा. संशोधित विधेयक के पारित होने के बाद अब विधायक और पूर्व विधायक सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा भी कर सकेंगे.

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पेंशन संशोधन विधेयक पारित

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Published : Aug 24, 2020, 4:47 PM IST

Updated : Aug 24, 2020, 5:00 PM IST

जयपुर. राजस्थान विधानसभा में सोमवार को चली कार्यवाही में जमकर हंगामा बरपा. जो भी संशोधन विधेयक सदन में रखे गए उन पर तीखी बहस हुई. हंगामे के बीच राजस्थान विधानसभा अधिकारी तथा सदस्यों की परिलब्धियां भी दी और पेंशन संशोधन विधेयक को तो महज 2 मिनट में पास भी कर दिया गया.

पेंशन संशोधन विधेयक पारित

दरअसल इस विधेयक में जनता हित से जुड़ा कुछ नहीं था, बल्कि सारा कुछ राजस्थान विधानसभा के सदस्य यानी विधायकों के हितों से ही जुड़ा था. अब यह संशोधित विधेयक विधानसभा में बिना चर्चा के पारित हो गया तो इन विधायकों की चांदी ही चांदी हो गई. संशोधित विधेयक के पारित होने के बाद अब विधायक और पूर्व विधायक सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा भी कर सकेंगे.

अभी तक देश में किसी भी जगह आने जाने के लिए विधायकों को तीन लाख सालाना जबकि पूर्व विधायकों को 1 लाख सालाना मिलते थे लेकिन अब इस राशि का पुनर्भरण विदेश जाने के लिए भी कर सकेंगे. विधेयक में एक अन्य बदलाव के तहत विधायकों के परिजनों को मिलने वाली पेंशन राशि को ₹12,500 से बढ़ाकर 17,500 कर दिया गया है.

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प्रदेश में अब तक विधायकों को देश में कहीं पर भी आने जाने पर लगने वाले किराए के तौर पर 3 लाख तक सालाना पुनर्भरण मिलता था. इसके अतिरिक्त पूर्व विधायकों के लिए यह राशि 1 लाख सालाना थी लेकिन राजस्थान विधानसभा में पारित हुए इस संशोधन विधेयक के बाद पुनर्भरण विधायक और पूर्व विधायक विदेश यात्रा में भी कर सकेंगे. इसके साथ ही एक और परिवर्तन इस बिल के जरिए किया गया है जिसके तहत अब उप मुख्य सचेतक को विधानसभा को मिलने वाला सत्कार भत्ता ₹70,000 प्रति माह के बजाए 80 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेगा.

Last Updated : Aug 24, 2020, 5:00 PM IST

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