जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के मामले में रजिस्ट्री को कहा है कि मामले में अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल की ओर से पेश जवाब को रिकॉर्ड पर लिया जाए. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 21 मई को तय की है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. जिसके चलते मजदूर अपने स्तर पर घरों की ओर जा रहे हैं. रास्ते में हुई दुर्घटनाओं में कुछ मजदूर भी मारे गए हैं. इसके अलावा रेलवे की क्षमता रोजना दो करोड़ लोगों को ले जाने की है, लेकिन ट्रेनों का संचालन कम किया जा रहा है.