जयपुर.प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या का आंकड़ा 40 हजार पार कर गया है. ऐसे में कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर हाल ही में राज्य सरकार ने भी प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों को इलाज करने की छूट दे दी है. हालांकि चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अनाधिकृत तरीके से कोविड- 19 मरीजों के इलाज से जुड़ी कोई जानकारी चिकित्सा विभाग के पास मौजूद नहीं है. चिकित्सा विभाग का कहना है कि हमने सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को इलाज करने की छूट प्रदान कर रखी है. ऐसे में अनाधिकृत से जुड़ा कोई मामला सामने ही नहीं आता.
हालांकि राज्य सरकार ने प्रदेश के निजी अस्पतालों में कोविड- 19 से संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर कुछ गाइडलाइन तय की है, जिसके तहत इलाज को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं. इस नियम के तहत निजी अस्पतालों को कोरोना की जांच के लिए 2200 रुपए, वार्ड के 2 हजार रुपए और आईसीयू का चार्ज 4 हजार रुपए से अधिक नहीं लिए जा सकेंगे.
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मामले को लेकर चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरोत्तम शर्मा का कहना है कि सरकार के आदेश के बाद सभी निजी अस्पतालों को निर्देश जारी किए गए हैं कि कोविड- 19 मरीजों का इलाज उन्हें अस्पताल में करना होगा. इसके लिए सरकार ने कुछ राशि भी तय की है और चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉ. नरोत्तम शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि जब सभी निजी अस्पतालों को इलाज करने की छूट दे दी गई है तो अनाधिकृत इलाज से जुड़ा कोई मामला रहता ही नहीं. हालांकि गलत तरीके से इलाज की कोई जानकारी विभाग के पास आती है तो उस पर जरूर एक्शन लिया जाएगा.