जयपुर.मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत क्या गाइड लाइन तय की जाए, इसे लेकर जिला प्रशासन में रविवार रात तक मंथन चलता रहा. सोमवार से जिले में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होगा.
मॉडिफाइड लॉकडाउन में सार्वजनिक परिवहन सेवा के वाहनों पर पूर्णतय प्रतिबंध लगाया गया. 32 सरकारी विभागों में जनता से जुड़े काम नहीं होंगे. कर्मचारी रोस्टर प्रणाली के अनुसार ही आएंगे. इसके अलावा हाई रिस्क एरिया को छोड़कर शहर अन्य इलाकों में आवश्यक सेवाएं खुलेंगी.
रिको एरिया में खाद्य सामग्री सहित अन्य आवश्यक औद्योगिक इकाइयां को शुरू किया जाएगा. होम डिलीवरी, ई-कॉमर्स, कोरियर सर्विस अनुमति श्रेणी में है. इसके लिए राजकोप सिटीजन एप पर अप्लाई किया जा सकता है. इसके अलावा राजस्थान में केंद्र सरकार के कार्यालय सोमवार से खुल जाएंगे.
हाई रिस्क इलाके, जहां राहेगा पूर्ण प्रतिबंध-
पुलिस थाना रामगंज, सुभाष चौक, माणक चौक, कोतवाली की संपूर्ण थाना क्षेत्र, गलता गेट ब्रह्मपुरी और नाहरगढ़ के चारदीवारी के अंदर के संपूर्ण क्षेत्र में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.
पुलिस थाना भट्टा बस्ती क्षेत्र में नूरानी मस्जिद, थाना भट्टा बस्ती के आसपास एक किलोमीटर के क्षेत्र हरी नगर जाने वाली मुख्य सड़क, भोमिया बस्ती मोड़, लंका पुरी जाने वाली गली नंबर एक, हरिजन मोड़ दरगाह अमानीशाह, जेपी कॉलोनी, शिव कॉलोनी, श्री राम लीला की राजकीय स्कूल को गुर्जर चौक के नीचे तक विजय नगर नाला, शिव मंदिर, विजय नगर गुर्जर चौक में भी प्रतिबंध रहेगा.
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पुलिस थाना लाल कोठी क्षेत्र में वरदान खाकी गली एमडी रोड, पुलिस थाना आदर्श नगर क्षेत्र में अमृत पुरी कॉलोनी घाट गेट, शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में पावर हाउस मुख्य रोड को छोड़ते हुए शाही मस्जिद, सीकर हाउस तिराहे तक का संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र भी प्रतिबंधित रहेगा. इसी तरह से पुलिस थाना खो नागोरियां क्षेत्र में रहीम नगर मुख्य सड़क से पीछे होते हुए नाला तक, पुलिस थाना विधायकपुरी क्षेत्र के धूलेश्वर गार्डन, पुलिस थाना चित्रकूट क्षेत्र में संजय नगर कॉलोनी के सारथी मार्ग, पुलिस थाना शिप्रा पथ क्षेत्र में मध्यम मार्ग पर मानसरोवर प्लाजा से शारदा मेडिकल स्टोर तक ललित मार्ग से पटेल मार्ग चौराहे होते हुए एएसआई गली तक का क्षेत्र प्रतिबंधित किया गया है.
इन पर रहेगा प्रतिबंध
सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें, मेट्रो, रेल सेवाएं, चिकित्सा कारणों को छोड़कर या अनुमति गतिविधियों के अलावा व्यक्तियों का राज्य और एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाने पर रोक रहेगी. विशेष रूप से जिन गतिविधियों को अनुमति दी गयी है, उनके अलावा सभी औद्योगिक और व्यवसायिक गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी.
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