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पति की हत्या करने वाली पत्नी सहित तीन को आजीवन कारावास

एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने प्रेम संबंधों में बाधा बन रहे पति की हत्या करने वाली पत्नी आशादेवी, प्रेमी रामअवतार और सहयोगी हरकेश मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Aug 29, 2019, 11:40 PM IST

jaipur court news, जयपुर खबर

जयपुर. एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने प्रेम संबंधों में बाधा बन रहे पति की हत्या करने वाली पत्नी आशादेवी, प्रेमी रामअवतार और सहयोगी हरकेश मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि बजाज नगर थाना इलाके में रहने वाली आशादेवी के रामअवतार से अवैध संबंध थे. इसकी जानकारी आशा के पति नानूराम को मिलने पर उसने विरोध किया.

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इस पर आशादेवी और रामअवतार ने एक अन्य हरकेश मीणा के साथ मिलकर 9 अक्टूबर 2016 को बेसबॉल के डंडे से नानूराम की हत्या कर दी. जिसके बाद तीनों ने हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए लाश को केन्द्रीय विद्यालय के बाहर पटक दिया और पास ही उसकी मोटरसाईकिल भी गिरा दी. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या के आरोप में तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया.

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