जयपुर. एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने प्रेम संबंधों में बाधा बन रहे पति की हत्या करने वाली पत्नी आशादेवी, प्रेमी रामअवतार और सहयोगी हरकेश मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि बजाज नगर थाना इलाके में रहने वाली आशादेवी के रामअवतार से अवैध संबंध थे. इसकी जानकारी आशा के पति नानूराम को मिलने पर उसने विरोध किया.