जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त हेमराज गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीन लाख 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
पढ़ेंःरणथम्भौर टाइगर रिजर्व के जंगल में लगी भीषण आग, सुबह तक नहीं पाया जा सका है काबू
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि, नरेना थाना इलाका निवासी पीड़िता 17 अक्टूबर 2018 को बकरियां चराने गई थी. वहां पड़ोस में रहने वाला अभियुक्त आया और परिवार को मारने की धमकी देकर लड़की को फुलेरा ले गया. जहां एक मकान के बाथरूम में अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.
पढ़ें:प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर सरकार गंभीर, जल्द निपटाने की प्राथमिकता: मुख्य सचिव
इसके बाद वह उसे फुलेरा रेलवे स्टेशन ले गया जहां पीड़िता के चाचा को देखकर अभियुक्त भाग निकला. पीड़िता की ओर से आपबीती बताने पर उसके पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसपर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.