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राज्य में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर वाहन चालकों को जागरूक करने का अभियान जारी

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Published : Jul 12, 2020, 10:11 PM IST

राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करके जुर्माना राशि बढ़ाई गई है, इसको लेकर जयपुर पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है. ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों से नियमों का पालना करने की अपील कर रही है.

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वाहन चालकों को जागरूक करने का अभियान जारी

जयपुर.राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करने के बाद बढ़ाई गई जुर्माना राशि को लेकर जयपुर ट्रैफिक पुलिस अनेक अभियान चलाकर वाहन चालकों को जागरूक कर रही है. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारी जयपुर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को वाहन चालकों व आम जनता को बढ़ी हुई जुर्माना राशि के प्रति जागरूक करने के लिए अनेक तरह के टास्क दे रहे हैं. साथ ही कमिश्नरेट के आला अधिकारी फील्ड में जाकर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी दिशा-निर्देश दे रहे हैं.

वाहन चालकों को जागरूक करने का अभियान जारी

एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की ओर से मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करने के बाद वाहन चालकों को बढ़ी हुई जुर्माना राशि के प्रति जागरूक करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए 1 सप्ताह का जागरूकता अभियान तो चलाया ही जा रहा है.

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इसके साथ ही राजधानी के तमाम प्रमुख चौराहों व तिराहों पर भी जयपुर ट्रैफिक पुलिस व संबंधित थाना पुलिस की ओर से पम्पलेट व पोस्टर के माध्यम से वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है. जयपुर ट्रैफिक पुलिस एक सप्ताह तक लोगों को बढ़ी हुई जुर्माना राशि के बारे में जागरूक करेगी. फिर उसके बाद बढ़ी हुई जुर्माना राशि के अनुसार ही चालान काटने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा.

जुर्माना राशि से बचने के लिए ना करें यातायात नियमों का पालन

एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करने के बाद बढ़ाई गई जुर्माना राशि से बचने के लिए वाहन चालक यातायात नियमों का पालन ना करें. बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने की भूमिका अदा करते हुए यातायात नियमों का पालन करें. ऐसा कोई भी काम ना करें, जिसके चलते जुर्माना भरना पड़े.

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राहुल प्रकाश ने बताया कि राजस्थान में प्रतिवर्ष 10 हजार से अधिक लोग सड़क हादसों में अपनी जान गवां देते हैं. ऐसे में सरकार की ओर से मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन किया गया है, वो बेहद आवश्यक है. सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन बढ़ी हुई जुर्माना राशि को भरने के बाद कोई भी वाहन चालक फिर से यातायात नियमों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा.

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