जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर में प्रिटिंग और डायिंग फैक्ट्रियों से निकलने वाले अनट्रीटेड पानी के सीवेज प्लांट से ट्रीट होकर छोडे़ जाने वाले पानी में मिलने पर नाराजगी जताई है. अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव को इंजिनियर की टीम से एसटीपी की जांच करवाने और रिपोर्ट देने को कहा है.
कितनी फैक्ट्रियों को दिया नोटिस:
अदालत ने इस टीम से ही सांगानेर में नाले में दूषित पानी छोड़ने वाली फैक्ट्रियों का पता लगाने के साथ ही यह भी बताने को कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इनमें से कितनी फैक्ट्रियों को नोटिस दिए हैं. इस दौरान अदालत ने पूछा है कि कितने मामलों में मुकदमें दायर किए हैं और कितने मामलों में बिजली और पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह आदेश रामगढ़ बांध में अतिक्रमण को लेकर लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.
इस सुनवाई के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से बताया गया कि गूलर बांध में जा रहे डायवर्जन में सांगानेर से होकर निकल रहे कच्चे नाले के जरिए सीवेज प्लांट से निकला ट्रीटेड पानी जा रहा है. इस कारण ट्रीट किए गए पानी में प्रदूषित पानी मिल जाता है और पूरी प्रक्रिया बेकार हो रही है.