जयपुर. रिश्वतखोरी के प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे निलंबित एसीपी आस मोहम्मद को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर हाई कोर्ट ने जयपुर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई. हाई कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण में 31 जुलाई तक आस मोहम्मद को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश करने के आदेश दिए है.
निलंबित ACP आस मोहम्मद को 31 जुलाई तक कोर्ट में पेश करे जयपुर पुलिसः हाई कोर्ट
रिश्वतखोरी प्रकरण में निलंबित एसीपी आस मोहम्मद पिछले 5 महीने से भी अधिक समय से फरार चल रहा है. वहीं, निलंबित एसीपी को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर हाई कोर्ट ने मंगलवार को जयपुर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण में 31 जुलाई तक आस मोहम्मद को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश करने के आदेश दिए है.
दरअसल, रिश्वतखोरी प्रकरण में निलंबित एसीपी आस मोहम्मद पिछले 5 महीने से भी अधिक समय से फरार चल रहा है. गौरतलब है कि फरवरी महीने में एसीबी ने झोटवाड़ा थाने में थाना अधिकारी के रीडर और एक दलाल को एक लाख रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया था. आरोपियों ने रिश्वत राशि तत्कालीन एसीपी आस मोहम्मद के लिए लेने की बात कबूली थी.
इसके बाद एसीबी मुख्यालय ने एसीपी आस मोहम्मद को पूछताछ के लिए तलब किया और तभी से आस मोहम्मद फरार हो गए. इस पूरे प्रकरण में आस मोहम्मद के अलावा थाना अधिकारी और एक अन्य पुलिसकर्मी भी फरार चल रहा है. फिलहाल, देखने की बात होगी कि इस बार हाई कोर्ट से फटकार लगने के बाद क्या 31 जुलाई तक जयपुर पुलिस फरार चल रहे निलंबित एसीपी आस मोहम्मद को गिरफ्तार कर पाती है.