जयपुर.संभाग के संभागीय आयुक्त सोमनाथ मिश्रा ने रविवार को एक आदेश जारी किया. जिसके तहत संभाग के सभी जिला कलेक्टरों को राजस्थान सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइन की कठोरता से पालन करवाना होगा. संभागीय सोमनाथ मिश्रा ने कोविड गाइडलाइन की पालना कराने के लिए जयपुर पुलिस आयुक्त और अलवर, दोसा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर के जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किया है.
जयपुर संभागीय आयुक्त ने आदेश किया जारी संभागीय आयुक्त सोमनाथ मिश्रा के जारी आदेश में कहा गया है कि 21 नवंबर को कोविड-19 के संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई है. इस गाइडलाइन की कठोरता से पालना करवानी है. आदेश में कहा गया है कि शादी विवाह और अन्य आयोजनों में 100 व्यक्तियों से अधिक की संख्या में भाग नहीं लिया जाए.
साथ ही जयपुर और अलवर की नगरीय सीमा में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा. जिसमें कुछ सेवाओं को छूट दी गई है. आदेश में अलग-अलग टीम बनाकर आमजन को कोरोना से संक्रमित होने से बचाने और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना नहीं करने पर होने वाले जुर्माने से बचाने के लिए अपने-अपने क्षेत्र में प्रचार-प्रसार भी किया जाए.
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आदेश में पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट व थाना अधिकारी की ओर से लोगों को इस संबंध में जागरूक करने के लिए भी कहा गया है. बता दें कि लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस सरकार ने शनिवार को एक गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन की कठोरता से पालन करवाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार संभागीय आयुक्त सोमनाथ मिश्रा ने रविवार को यह आदेश जारी किया.