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राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए क्वॉरेंटाइन सेंटर्स में व्यक्तिगत स्वच्छता के संसाधन मुहैया कराने के निर्देश - highcourt order

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को प्रदेश के हर क्वॉरेंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों की व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है.

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राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला

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Published : May 19, 2020, 8:23 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश के हर क्वॉरेंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों की व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा. बता दें कि मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश श्रद्धा गौतम की जनहित याचिका पर दिए.

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक लाख को पार कर गई है. वहीं प्रदेश में यह आंकड़ा 5000 से ऊपर पहुंच गया है. राज्य सरकार की ओर से कोरोना संदिग्धों को क्वॉरेंटाइन सेंटर्स में रखा जाता है. जिससे इन व्यक्तियों से संक्रमण फैलने का खतरा नहीं हो. इसके लिए प्रति व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 2440 रुपये का बजट भी रखा गया है.


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याचिका में कहा गया कि यहां रह रही महिला मरीजों को व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए सैनिटरी नैपकिन, नेल कटर, फ्रेश टॉवल आदि सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. जिसके चलते उनमें दूसरे संक्रमण फैलने के खतरे बढ़ गए हैं. ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह क्वॉरेंटाइन सेंटर्स में रहने वाली महिलाओं को संबंधित सामग्री मुहैया कराए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को

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