जयपुर.अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि मामले में पीड़िता के पिता ने 5 दिसंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि एक दिसंबर को वह अमरसर स्थित ईट उद्योग के बाहर देर रात शौच के लिए गई थी. वहां अभियुक्त उसे नशीला पदार्थ सुंघा कर शाहपुरा ले गया. जहां उसने पीड़िता से दुष्कर्म किया और घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी देकर वापस ईट भट्टे के पास छोड़कर चला गया.
वहीं 4 दिसंबर को पीड़िता रात करीब दस बजे लघुशंका के लिए बाहर निकली थी. इस पर अभियुक्त उसे जबरन सीकर ले गया और दुष्कर्म किया. इसके बाद अभियुक्त सुबह पीड़िता को वापस ईट भट्टे के पास छोड़कर चला गया. घरवालों के पूछने पर पीड़िता ने घटना की जानकारी दी. पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.