राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

नीट पीजी में NRI कोटे की सीट को मैनेजमेंट कोटे में बदलने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान हाई कोर्ट ने नीट पीजी- 2020 में एनआरआई कोटे की सीट को मैनेजमेंट कोटे में बदलने को लेकर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश ने यह आदेश डॉ. निलय गुप्ता की ओर से दायर याचिका पर दिए है.

rajasthan high court, jaipur news, राजस्थान हाइ कोर्ट, हाइ कोर्ट आदेश
एनआरआई कोटे की सीट को मैनेजमेंट कोटे में बदलने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

By

Published : Apr 23, 2020, 8:23 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट पीजी- 2020 में एनआरआई कोटे की सीट को मैनेजमेंट कोटे में बदलने पर नीट पीजी बोर्ड के चेयरमैन, एमसीआई और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश डॉक्टर निलय गुप्ता की ओर से दायर याचिका पर दिए.

एनआरआई कोटे की सीट को मैनेजमेंट कोटे में बदलने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

याचिका में अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने बताया कि neet-pg 2020 में एनआरआई कोटे की 15 फ़ीसदी सीट पर भर्ती नहीं की जा रही है। याचिकाकर्ता ने एमडी रेडियोडायग्नोसिस कोर्स के लिए NRI कोटे में आवेदन किया था, लेकिन आवेदन मिलने के बाद पीजी बोर्ड ने गत 14 अप्रैल को एक सूचना जारी कर कहा कि इस साल प्रदेश के किसी भी निजी मेडिकल कॉलेज में NRI कोटे की सीट नहीं है। जबकि इससे पूर्व महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज ने अपनी विज्ञप्ति में रेडियोडायग्नोसिस की 2 सीटें NRI और मैनेजमेंट कोटे की बताई थी.

ये पढ़ें:Exclusive: अब कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में आमजन को इलाज मुहैया करवाएगी OPD वैन

याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 15 फीसद सीटें एनआरआई कोटे से भरी जानी चाहिए. महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी विभाग में 6 सीटें हैं. इनमें से 2 सीटें एनआरआई और मैनेजमेंट कोटे की होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों सीटों को मैनेजमेंट कोटे में बदल दिया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details