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खान घूसकांड: मनी लॉड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत

जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार को खान घूसकांड से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में की सुनवाई की गई. जिसमें आरोपी संजय सेठी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इंकार

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Published : Mar 3, 2020, 10:46 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार को न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने आरोपी संजय सेठी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया. उन्होंने यह आदेश आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिए.

वहीं अग्रिम जमानत अर्जी में कहा गया कि आरोपी ने ईडी को अनुसंधान में पूरा सहयोग किया है. ईडी ने जब भी आरोपी को पेश होने के आदेश दिए, वह जांच के लिए पेश हुआ है. इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दर्ज मामले में आरोपी को जमानत मिल चुकी है और उसके खिलाफ मनी लॉड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है.

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इसके अलावा प्रार्थना पत्र में कहा गया कि आरोपी को ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है और वह बीमार चल रहा है. इसलिए उसे अग्रिम जमानत दी जाए. जिसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ने ईडी कोर्ट में 21 जनवरी 2019 के प्रसंज्ञान आदेश को पहले भी चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी अपील खारिज हो चुकी है.

वहीं सुप्रीम कोर्ट आरोपी की गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदलने से भी इंकार कर चुका है. गौरतलब है कि मामले में आरोपी श्यामसुंदर सिंघवी, पुष्करराज आमेटा, धीरेन्द्र और पंकज गहलोत न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं, जबकि आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी, संजय सेठी, तमन्ना बेगम और राशिद शेख के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हैं. जिन्हें 17 मार्च तक कोर्ट में हाजिर होना है.

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