जयपुर. पुलिस की ओर से अदालतों में अपराधियों का पूर्ण रिकॉर्ड पेश नहीं करने के मामले में गुरुवार को डीजीपी एमएल लाठर हाईकोर्ट में पेश हुए. अदालत ने उन्हें इस संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया गया था. लाठर के आश्वासन के बाद न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने हितेश सैनी की जमानत अर्जी पर सुनवाई 15 जनवरी तक टाल दी है.
अदालत ने डीजीपी लाठर से कहा कि आए दिन कोर्ट के यह देखने को मिलता है कि पुलिस अपराधियों का पूरा और सही रिकॉर्ड पेश नहीं करती है. जबकि अदालत अभियोजन पक्ष की ओर से पेश रिकॉर्ड पर ही पूरी तरह से आश्रित रहती है. इस जमानत अर्जी में भी अलग-अलग रिकॉर्ड पेश किया गया है. इस पर डीजीपी ने अदालत को कहा कि वे इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएंगे. इसके अलावा दोषी अफसरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.