जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कृषि विपणन से जुड़े व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए समितियों की ओर से बकाया राशि की वसूली के लिए ‘ब्याज माफी योजना 2019’ की अवधि 30 जून से बढ़ाकर 30 सितम्बर 2020 करने का निर्णय लिया है. गहलोत ने कोविड-19 और लॉकडाउन को देखते हुए कृषि विपणन विभाग की ओर से इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों पर सहमति दे दी है.
वहीं प्रस्ताव के अनुसार, राज्य की विभिन्न कृषि मण्डी समितियों की ओर से 30 सितम्बर, 2019 तक मंडी शुल्क, आवंटन शुल्क व अन्य बकाया सहित कुल 68 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी. इस राशि की वसूली के लिए 'ब्याज माफी योजना' के तहत 31 मार्च, 2020 तक समस्त मूल बकाया राशि और इस पर देय ब्याज की 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर ब्याज पर 75 प्रतिशत छूट दी गई थी.
वहीं पूर्व में, कोविड-19 के कारण माफी योजना की अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून की गई थी, जिसे अब 30 सितम्बर, 2020 तक बढ़ाया गया है. इसी प्रकार, प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से आयातित जिन्सों व चीनी पर बकाया मंडी शुल्क के लिए भी शुल्क माफी योजना शुरू की गई थी, जिसकी अवधि 30 जून 2020 तक थी.