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आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर आए SC के दिशा-निर्देश पर क्या बोले भाजपा नेता...आप भी सुनिए - jaipur news

सुप्रीम कोर्ट के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को लेकर दिशा-निर्देश पर भाजपा के नेताओं ने इसे स्वागत योग्य फैसला बताया है. साथ ही उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र से अपराधिक लोगों को दूर रखा जाना चाहिए.

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नेताओं ने ये कहा

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Published : Feb 14, 2020, 1:07 PM IST

जयपुर.राजनीतिक पार्टियों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश पर सियासी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई है. भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए इन दिशा निर्देशों को राजनीति में शुचिता से जोड़कर देखा है. साथ ही यह भी कहा है कि उम्मीदवार तय करने के बाद उन्हीं मुकदमे में अपराधों को सार्वजनिक करना चाहिए, जिसमें कोर्ट द्वारा संबंधित राजनेता या उम्मीदवार पर दोष साबित हो गया हो.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नेताओं ने ये कहा..

इस मामले में भाजपा विधायक दल के उपनेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ व भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने इस मामले में मीडिया से बातचीत की. जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति में अपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेता शामिल ना हो, इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया है, जो स्वागत योग्य है. हालांकि, भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जारी दिशा-निर्देश में खास तौर पर उन अपराधों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, जो आरोप सिद्ध हो.

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देवनानी के अनुसार राजनेताओं पर राजनीतिक षड्यंत्र के आधार पर भी कई प्रकार के मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं. वहीं राजनीतिक आंदोलन व प्रदर्शनों के दौरान भी कई मुकदमे दर्ज होते हैं. जिन्हें इसमें शामिल करके सार्वजनिक नहीं करने के निर्देश भी होना चाहिए. वहीं उप नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि चुनाव आयोग भी पूर्व में इस तरह के दिशा-निर्देश जारी कर चुके है. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है ,क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में आपराधिक लोगों को दूर रखा जाना चाहिए.

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे. जिसमें निर्देश दिया गया कि राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार का नाम तय करने के बाद अपनी वेबसाइट सोशल मीडिया अकाउंट मीडिया में ना केवल अपने दागी उम्मीदवार के खिलाफ लंबित मुकदमों की जानकारी देगी बल्कि यह भी बताना होगा कि उस उम्मीदवार का चयन पार्टी ने क्यों किया है.

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