जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2019 में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयू सीमा में छूट का लाभ नहीं देने पर गृह सचिव और आईजी, भर्ती से जवाब मांगा है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश नितिन पटेल और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
बता दें, कि याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार की ओर से गत दिसंबर माह में निकाली कांस्टेबल भर्ती में आवेदन किया था. वहीं विभाग ने उसका आवेदन यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि वह भर्ती की ऊपरी आयू सीमा पार कर चुका है. याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने इससे पहले वर्ष 2017 में भर्ती निकाली थी.