जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने 2018 की बारां और बूंदी जिलों में हुई कांस्टेबल भर्ती की ओएमआर शीट में कांट-छांट करने से जुड़े मामले में एडीजी-भर्ती से 3 मार्च को भर्ती का रिकॉर्ड तलब किया है. इसके साथ ही इस गड़बड़ी की 15 दिन में जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश किशन कुमार यादव अन्य याचिकाओं पर दिए.
अदालत ने कहा कि यदि किसी अन्य जगह पर भी भर्ती में ऐसी गड़बड़ी हुई है तो उसकी भी जांच की जाए. मामले की सुनवाई के दौरान अदालती आदेश के पालन में प्रार्थियों की मूल ओएमआर शीट पेश की गई, जिसमें प्रार्थियों द्वारा भरे गए गोले दर्शाए गए थे. जबकि आरटीआई के जरिए मिली कॉपी में कई उत्तरों में फ्लूड लगाकर संशोधन किया गया था. यह जानकारी सामने आने पर अदालत ने एडीजी भर्ती को दोनों जिलों की भर्ती का रिकॉर्ड भी अदालत में पेश करने का निर्देश दिए.