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राजनीतिक नियुक्तियों का दौर बढ़ा आगे, 21 नगरीय निकायों में 98 मनोनीत सदस्य नियुक्त

राजस्थान में अब तक 85 नगरीय निकायों में मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति कर दी गई है. शुक्रवार को स्वायत्त शासन विभाग ने 21 निकायों के संबंध में आदेश जारी किए, जिनमें 98 सदस्यों को नियुक्त किया गया है.

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राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग

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Published : Jun 18, 2021, 11:05 PM IST

जयपुरप्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच शुरू हुआ नगरीय निकायों में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर अब आगे बढ़ रहा है. स्वायत्त शासन विभाग ने शुक्रवार को 21 नगरीय निकायों के 98 मनोनीत सदस्यों की सूची जारी की.

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प्रदेश में अब तक 85 नगरीय निकायों में मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति कर दी गई है. शुक्रवार को स्वायत्त शासन विभाग ने 21 निकायों के संबंध में आदेश जारी किए, जिनमें 98 सदस्यों को नियुक्त किया गया है. राज्यपाल की अनुमति से स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी ने विभिन जिलों के नगरीय निकायों में मनोनीत सदस्यों की सूची जारी की.

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6(1)(क)(ii)(iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के आगामी आदेश अथवा नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका मंडल की अवधि तक के लिए नगरीय निकायों में सदस्यों का मनोनयन किया गया है.

इन निकायों में की गई मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति...

  • करौली नगर परिषद - 8 सदस्य
  • हिंडौन सिटी नगर परिषद - 8 सदस्य
  • राजगढ़ (चूरू) नगर पालिका - 2 सदस्य
  • झुंझुनू नगर परिषद - 3 सदस्य
  • सीकर नगर परिषद - 3 सदस्य
  • रींगस नगरपालिका - 6 सदस्य
  • खंडेला नगर पालिका - 6 सदस्य
  • जैसलमेर नगर परिषद - 3 सदस्य
  • छोटी सादड़ी नगरपालिका - 5 सदस्य
  • चित्तौड़गढ़ नगर परिषद - 3 सदस्य
  • निंबाहेड़ा नगरपालिका - 1 सदस्य
  • थानागाजी नगरपालिका - 2 सदस्य
  • खैरथल नगरपालिका - 6 सदस्य
  • किशनगढ़बास नगरपालिका - 6 सदस्य
  • राजगढ़ (अलवर) नगर पालिका - 6 सदस्य
  • नगर नगर पालिका - 6 सदस्य
  • बाड़ी नगर पालिका - 6 सदस्य
  • पीपाड़शहर नगरपालिका 6 सदस्य
  • बिलाड़ा नगर पालिका - 6 सदस्य
  • हनुमानगढ़ नगर परिषद - 3 सदस्य
  • जालोर नगर परिषद - 3 सदस्य

बता दें कि बीते दिनों विधानसभा में राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 पास होने के नगरीय निकायों में मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी. वहीं एक मनोनीत सदस्य विशेष योग्यजन होना भी निर्धारित किया गया, जिसके मद्देनजर नियुक्ति की जा रही है और जहां विशेष योग्यजन नियुक्त नहीं किया गया, वहां सीट खाली रखी गई है.

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