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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा - छेड़छाड़ के आरोपी को सजा

एक नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है. कोर्ट की ओर से आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई गई है. वहीं आरोपी पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

Punishment for molestation accused, छेड़छाड़ के आरोपी को सजा, जयपुर पॉक्सो कोर्ट न्यूज

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Published : Sep 20, 2019, 8:39 PM IST

जयपुर. जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी विक्रम सिंह गुर्जर को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने आंधी निवासी इस आरोपी पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने बताया कि गत 17 मार्च को नाबालिग पीड़िता पशुओं को चारा डालने गई थी. तभी वहां आकर आरोपी ने छेड़खानी शुरू कर दी. पीड़िता का शोर सुनकर आई पीड़िता की मां से भी आरोपी ने मारपीट की.

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वहीं बाद में आरोपी के परिजनों ने आकर पीड़िता के परिजनों को लाठियों से पीटा. इसके बाद थाने में रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया.

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