राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

किसानों से जुड़ा बड़ा फैसला: कृषि उपज की खरीद-बिक्री पर लगेगा कृषक कल्याण शुल्क...

प्रदेश सरकार ने किसनों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत अब मंडी में कृषि उपज की खरीद-बिक्री पर 2 प्रतिशत कृषक कल्याण शुल्क लगेगा. लेकिन, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि जींस की खरीद पर यह शुल्क नहीं लगेगा.

जयपुर की खबर, Farmers Welfare Fee
खेत में लगी फसद को देखते हुए किसान

By

Published : May 6, 2020, 7:48 AM IST

जयपुर.प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत अब मंडी में कृषि उपज की खरीद-बिक्री पर 2 प्रतिशत कृषक कल्याण शुल्क लगेगा. हालांकि, न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि जींस की खरीद पर ये शुल्क नहीं लगेगा. राजस्व की कमी से जूझ रही राजस्थान सरकार का ये बड़ा निर्णय है.

खेत में लहलहाती फसल

मंडी में लाई जाने वाली फसल के खरीदने-बेचने पर कृषक कल्याण फीस लगाए जाने के फैसले से किसानों को परेशानी होने की भी संभावना है. राज्य सरकार ने इसके लिए कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 की धारा 17 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि उपज पर मंडी समितियों द्वारा कृषक कल्याण फीस लेने का निर्णय लिया है.

पढ़ें:लॉकडाउन के दौरान भाजपा नेताओं पर दर्ज मुकदमों पर कोर्ट से मिली राहत, पूनिया ने सरकार पर लगाया आरोप

ये राशि 100 रुपये पर 2 रुपये की होगी यानी कि 2 प्रतिशत कृषक कल्याण फीस के तौर पर अब देना होगा. राज्य सरकार के लिए गए निर्णय में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि जींस की खरीद पर यह शुल्क नहीं लगेगा. ऐसे में बाकी अन्य कृषि जींस अब महंगा होना तय है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details