बीकानेर.कोरोना के इफेक्ट के चलते हुए लॉकडाउन के बाद अब 20 अप्रैल से प्रदेश में कुछ छूट के साथ सरकारी कार्यालयों को खोलने की मिली अनुमति के तहत मोडिफाइड लॉकडाउन के तहत प्रदेश में शिक्षा विभाग के सरकारी कार्यालयों को खोला जाएगा.
शनिवार को शिक्षा निदेशक स्वरूप स्वामी ने कुछ शर्तों के साथ इसके आदेश जारी किए. शिक्षा निदेशक की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सरकारी और गैर सरकारी छात्रावास स्कूल शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान पूर्णतया बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षा विभागीय कार्यालयों में बुलाई गई अधिकारियों, कर्मचारियों को छोड़कर शेष सभी के लिए आवागमन पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा. साथ ही आवश्यक होने पर ईमेल और ऑनलाइन संचार माध्यमों का उपयोग किया जाएगा.
जारी निर्देशों के अनुसार राजपत्रित, लेखा, विधि, आईटी और अधीनस्थ सेवा के अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे, लेकिन मंत्रालयिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से एक तिहाई कर्मचारी ही उपस्थिति देंगे.
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इसके साथ ही प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में भी संबंधित अनुभाग अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों को बुलाने के लिए अधिकृत रहेंगे. इसके साथ ही समस्त बीईईओ और डीईओ कार्यालयों में भी रोस्टर के अनुसार कर्मचारियों को बुलाया जाएगा. इसके अलावा कोरोना के संक्रमण से बचने को लेकर भी एक गाइडलाइन जारी की गई है. जिसमें समय समय पर कार्यालय को सैनिटाइज करने जैसे निर्देश शामिल है.