बीकानेर.राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) के सफल आयोजन को लेकर बीकानेर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है. इसी को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर ने समीक्षा बैठक ली है. साथ ही परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए है.
जिले में कुल 98 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली परीक्षा में 29 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत है. इसको लेकर प्रत्येक चार परीक्षा केन्द्रों पर एक सतर्कता दल का गठन किया गया है. इस तीन सदस्यीय दल में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के अलावा पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है. यह दल संबंधित केन्द्रों में सफलतापूर्वक परीक्षा संचालन के साथ अपने-अपने क्षेत्र में समस्त व्यवस्थाओं के प्रति जिम्मेदार होगा.
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जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बुधवार को इन दलों के प्रभारी तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की बैठक ली. उन्होंने बताया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) अरुण प्रकाश शर्मा इन सतर्कता दलों के प्रभारी और रीट परीक्षा के नोडल अधिकारी होंगे. मेहता ने कहा कि 26 सितंबर को होने वाली रीट परीक्षा के सफल आयोजन के लिए इससे जुड़े सभी कार्मिकों को गंभीरतापूर्वक कार्य करना होगा और प्रत्येक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना होगा.
साथ ही उन्होंने कहा कि सतर्कता दल के सभी अधिकारी अपने-अपने परीक्षा केन्द्रों का संयुक्त निरीक्षण कर लें और समय रहते सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें. मेहता ने बताया कि परीक्षा के लिए जिले में 98 केन्द्र निर्धारित किए गए हैं. इनमें 34 सरकारी तथा 64 निजी परीक्षा केंद्र हैं. बीकानेर तहसील में 78, श्रीडूंगरगढ़ में 6, नोखा में 4 और लूणकरणसर में 10 केंद्र निर्धारित किए गए हैं. उन्होंने बताया कि जिले में बाहरी क्षेत्रों से आने वाले परीक्षार्थियों के अस्थाई आवास, भोजन, पानी, बाहर से आने वाले वाहनों की पार्किंग, परीक्षा उपरांत निकासी, केन्द्रों तक पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा सहित सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
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जिला कलेक्टर ने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवहन और शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे. प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर इन नियंत्रण कक्षों के दूरभाष नंबरों के साथ बसें रुकने के स्थान, नजदीकी ऑटो स्टैंड और इसके किराए सहित विभिन्न प्रकार की सूचना से संबंधित फ्लैक्स लगाए जाएंगे.
आधे घंटे पूर्व करना होगा प्रवेश
परीक्षा समन्वयक डाॅ. बिट्ठल बिस्सा ने बताया कि रीट परीक्षा दो पारियों में आयोजित होगी. लेवल द्वितीय के लिए सुबह 10 से दोपहर 12.30 बजे तक पहली पारी और लेवल प्रथम के लिए दोपहर 2.30 बजे से सायं 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगा. जिले में प्रत्येक पारी के लिए 29 हजार 716 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. उन्होंने बताया कि किसी भी परीक्षार्थी को प्रथम पारी में प्रातः 9.30 बजे और द्वितीय पारी में दोपहर 2 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा. जिले में परीक्षा के लिए कुल 1 हजार 254 कक्षों का चिन्हीकरण किया गया है. प्रत्येक कक्ष में दो वीक्षक नियुक्त किए जाएंगे.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) के नेतृत्व में देखी व्यवस्थाएं
बैठक के उपरांत अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) अरुण प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में अधिकारियों ने क्लस्टर आधार पर बसों को रोकने के प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया. इस दौरान नगर विकास न्यास सचिव नरेन्द्र सिंह पुरोहित, नगर निगम आयुक्त पंकज शर्मा, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ज्ञानदेव विश्वकर्मा, जिला परिवहन अधिकारी जुगल माथुर, रोडवेज प्रबंधक इंदिरा गोदारा तथा परीक्षा समन्वयक डाॅ. बिट्ठल बिस्सा साथ रहे.
इन अधिकारियों की ओर से केन्द्रीय विद्यालय नंबर 1, पाॅलिटेक्निक काॅलेज, गंगाशहर बस स्टैंड, एमएम ग्राउंड, वेटरनरी काॅलेज आदि स्थानों का अवलोकन किया. इन स्थानों पर बसों के ठहराव, यहां से परीक्षा केन्द्रों तक ऑटो रिक्शा से पहुंचने, अस्थाई रैनबसेरों तथा भोजन सहित सभी व्यवस्थाओं की संभावनाओं की समीक्षा की है.
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परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी
रीट परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं. इसके अनुसार परीक्षार्थी, परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र, काला अथवा नीला बाॅल पेन, मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं इसकी स्वप्रमाणित फोटो प्रति के अलावा कुछ भी नहीं ले जा सकेगा. मोबाइल, ब्लूटूथ या कोई भी इलेक्ट्राॅनिक उपकरण पूर्णतया निषेध रहेगा. परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में घड़ी, चेन, अंगूठी, कान के टाॅप्स, अन्य आभूषण आदि पहनकर नहीं आ सकेंगे. पर्स, हैंडबैग और डायरी साथ नहीं ला सकेंगे. इनके अलावा किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ भी प्रतिबंधित रहेंगे. इनमें से किसी प्रकार की सामग्री परीक्षार्थी के पास पाया जाना राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के तहत दंडनीय अपराध होगा.