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जानिए कलेक्टर ने भीलवाड़ा के किस क्षेत्र में लगाई धारा 144

भीलवाड़ा कलेक्टर ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों के क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट घोषित कर धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू की गई है. साथ ही जिला कलेक्टर ने समस्त अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना के निर्देश दिए.

भीलवाड़ा कोरोना संक्रमित क्षेत्र में धारा 144, Section 144 in Bhilwara Corona infected area
भीलवाड़ा कोरोना संक्रमित क्षेत्र में धारा 144

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Published : Mar 13, 2021, 10:30 PM IST

भीलवाड़ा. शहर में संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की सम्पूर्ण सीमा को कन्टेनमेन्ट क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू की गई है. साथ ही जिला कलेक्टर ने समस्त अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना के निर्देश दिए.

प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग राजस्थान और जिला कलेक्टर भीलवाड़ा शिवप्रसाद एम. नकाते के निर्देशानुसार उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा ओम प्रभा ने उपखण्ड क्षेत्र भीलवाड़ा में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की संभावना को देखते हुए और आमजन के स्वास्थ्य, मानव जीवन और लोक शांति को खतरे से बचाने के लिए संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की सम्पूर्ण सीमा में कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू की है.

उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा ओम प्रभा ने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने और अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए है. साथ ही कहा कि उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर भा.द.स. की धारा 188, 269, 270 और महामारी रोग कानून एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत संख्त कार्रवाई की जाएगी.

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आदेशानुसार थाना सर्किल प्रतापनगर में भीलवाड़ा शहर के आई-287 आजाद नगर, 7ई-40 कर्मचारी कॉलोनी पटेल नगर तथा थाना सर्किल कोतवाली के 150 पुराना हाउसिंग बोर्ड शास्त्रानगर, 47 व सी-148 शास्त्री नगर में और थाना सर्किल सुभाष नगर के 5ई-5 आर.सी. व्यास कॉलोनी में और थाना सर्किल भीमगंज के नाडी मोहल्ला बडे मन्दिर के पास में यह निषेधाज्ञा आज से लागू हो गई. साथ ही जिला कलेक्टर ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाई जाए.

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