भीलवाड़ा. मानवता को शर्मसार कर देने वाले एक मामले में भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी अधेड़ को 10 साल के कठोर कारावास के साथ 5 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये राशि प्रतिकर पीड़िता के माता-पिता को देने के आदेश पारित किए.
पॉक्सो कोर्ट संख्या दो कि विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने बताया कि दिनांक 12 अगस्त 2019 को पीड़िता के पिता ने गुलाबपुरा थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी नाबालिग पुत्री बकरियां चराने गई थी. तभी उसी समय आरोपी इमामुद्दीन पहुंचा और उससे बहला-फुसलाकर उसे सुनसान जगह पर ले गया और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया.