भरतपुर.जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर आलोक रंजन ने नवरात्र स्थापना से करीब 20 दिन पहले जिले में (Section 144 implemented in Bharatpur) धारा 144 लागू की है. जिला कलेक्टर के इस निर्णय को गलत बताते हुए भाजपा के पूर्व विधायक विजय बंसल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. हालांकि धारा 144 का आदेश 29 अगस्त से प्रभावी बताया गया है, लेकिन आदेश मंगलवार को जारी किया गया है. वहीं, करौली में भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है.
जिला मजिस्ट्रेट रंजन की ओर से जारी आदेशों के तहत जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य नहीं करेगा, जिससे किसी सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे. धारा 144 लागू रहने के दौरान कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावना भड़काने वाले ऑडियो एवं वीडियो कैसेट नहीं चलाएगा. आपत्तिजनक अथवा किसी सम्प्रदाय विशेष को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टर, पम्पलेट या अन्य कोई सामग्री का प्रकाशन नहीं करेगा.
जिले की सीमा में ध्वनि विस्तारित यंत्र का प्रयोग सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट की बिना अनुमति नहीं किया जाएगा. जारी आदेश में बताया है कि कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा के भीतर व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से अपने साथ सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार का रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बंदूक व अन्य धारदार हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा. साथ ही जिले में किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली बिना अनुमति के प्रतिबंधित रहेगी. सभी प्रकार के भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन को लेकर पहले संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.