भरतपुर.जिले के रूपबास कस्बा निवासी एक प्रार्थी को डाक विभाग की लापरवाही के चलते कॉल लेटर समय पर नहींं मिला, जिसकी वजह से बेरोजगार अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिल पाई. इस मामले में शुक्रवार को लोक अदालत ने डाक विभाग को लापरवाही बरतने के चलते अभ्यर्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में 2 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने के आदेश (Order of compensation in call letter delay case) दिए.
जिले के रूपबास कस्बा के कटारा मोहल्ला निवासी ऋषभ कटारा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लॉ क्लर्क ट्रेनी 2020-21 पद के लिए आवेदन किया था. उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने प्रार्थी को साक्षात्कार के लिए भारतीय डाक विभाग की रजिस्टर्ड पोस्ट से 21 नवंबर, 2020 को कॉल लेटर भेजा. प्रार्थी का 28 नवंबर, 2020 को साक्षात्कार होना था. कॉल लेटर 23 नवंबर को डाक विभाग ने जयपुर में प्राप्त किया. उसके बाद 24 नवंबर को भरतपुर और इसी दिन रूपवास पोस्ट ऑफिस को डाक भेज दी गई. लेकिन प्रार्थी ऋषभ को यह डाक 2 दिसंबर, 2020 को प्राप्त हुई. लेकिन तब तक प्रार्थी की साक्षात्कार की तिथि और नौकरी हाथ से निकल गई.