अलवर. जिले के बहुचर्चित थानागाजी गैंगरेप मामले में मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. न्यायालय ने 4 आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को आईटी एक्ट में दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है. न्यायालय का फैसला आने के बाद जयपुर रेंज के आईजी एस. सेंगथिर ने पुलिस अन्वेषण भवन में एक प्रेस वार्ता की.
इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायालय का यह फैसला समाज में संदेश देने का काम करेगा. उन्होंने कहा कि इन धाराओं में न्यायालय की तरफ से आरोपियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दी गई है. जयपुर रेंज आईजी एस सेंगथिर ने कहा कि गलत मानसिकता वाले लोगों को इस तरह की घटनाओं से सबक लेना चाहिए कि गलत कदम या एक गलती जीवन खराब कर सकती है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार की तरफ से भी इस घटना के बाद कई अहम फैसले लिए गए.
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सरकार की ओर से लिए गए कई अहम फैसले
सेंगथिर ने कहा कि देश में पहली बार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में FIR दर्ज होने की व्यवस्था शुरू की गई. इसके अलावा डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को जांच अधिकारी लगाया गया. पीड़िता को उचित मुआवजा और समाज में जीवन यापन के लिए पहली बार सरकारी नौकरी दी गई. उन्होंने बताया कि पीड़िता और उसका परिवार बेहतर तरह से जीवन यापन कर रहा है.